आत्मनिर्भर बागवानी योजना क्या है?
आत्मनिर्भर बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक शानदार पहल है। यह योजना विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश के किसानों की सहायता के लिए बनाई गई है ताकि वे फल उगाने के व्यवसाय में आगे बढ़ सकें।
आत्मनिर्भर बागवानी योजना बैंकों के साथ मिलकर काम करती है। इस योजना के द्वारा बागवानी करने वाले किसानों को लोन पर सब्सिडी दी जाती है। बैंकों द्वारा लोन पर 45% सब्सिडी अरुणाचल प्रदेश सरकार देगी और 45% सब्सिडी बैंक देंगे और बाकी का 10% किसान देगा।यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनने और उनकी आय बढ़ाने में मदद करती है।
इस योजना के द्वारा लाभ लेने हेतु किसानो को भूमि/संपत्ति को संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में बैंक को देना होगा या फिर व्यक्तिगत मामले में 1.6 लाख से अधिक और एस.एच.जी/एफ.पी.ओ के लिए 10 लाख से अधिक की ऋण राशि के लिए स्वीकार्य गारंटी प्रदान करनी होगी।
आत्मनिर्भर बागवानी योजना में शामिल फसलें और मशीने कौन सी है?
आत्मनिर्भर बागवानी योजना के तहत, आप निम्नलिखित फलों की खेती और मशीनों के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं:
- सुपारी
- अनानास
- एवोकैडो
- ड्रैगन फ्रूट
- संतरा
- केला
- अमरूद
- ट्रैक्टर
- पावर टिलर
- ब्रश कटर
आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लाभ
- आत्मनिर्भर बागवानी योजना मुख्य रूप से सेब, अखरोट, संतरा, किवी, और इमली जैसे फलों के उत्पादन के लिए है।
- भारतीय स्टेट बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, और अरुणाचल प्रदेश कोआपरेटिव एपेक्स बैंक द्वारा ऋण की लाइन क्रेडिट प्रदान की जाएगी।
- सरकारी सब्सिडी के रूप में 45%, बैंक ऋण के रूप में 45%, और किसान द्वारा 10% योगदान दिया जाएगा।
- 1.60 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए कोई गारंटी अथवा संपार्श्विक सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है।
- एस.एच.जी के लिए, 10 लाख रुपये तक के लिए कोई गारंटी की अथवा संपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।
आत्मनिर्भर बागवानी योजना में आवेदन करने के लिए योगयता
योजना में आवेदन करने के लिए किसानों को अरुणाचल प्रदेश का निवासी होना होगा।
आत्मनिर्भर बागवानी योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- आवासीय प्रमाण पत्र
- वैध बैंक खाता
आत्मनिर्भर बागवानी योजना में आवेदन करने का तरीका
आत्मनिर्भर बागवानी योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। आप किसी सरकारी बैंक शाखा अपने ज़रूरी दस्तावेजों को साथ लेकर जाएँ और आवेदन फॉर्म भर कर बैंक अधिकारी को दे दें। इस तरह से आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी केवल ज्ञान के उद्देश्य से दी गयी है।