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आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के लिए पात्रता, लाभ एवं आवेदन का तरीका

Acharya Vidyasagar Gau Samvardhan Yojana

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई, आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना राज्य में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना का उद्देश्य गायों की देखभाल, उनके पालन-पोषण, और दुग्ध  उत्पादन को बढ़ावा देना है। 


यह योजना विशेष रूप से उन किसानों और गाय मालिकों के लिए है जो अपनी गायों के पालन-पोषण और  विकास में रुचि रखते हैं।


योजना का उद्देश्य


आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना का मुख्य उद्देश्य गायों की संख्या बढ़ाना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना  और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। इसके साथ ही, यह योजना उन  किसानों की आर्थिक स्थिति को भी  मजबूत करती है जो अपनी गायों के माध्यम से आजीविका अर्जित करते हैं।


योजना की विशेषताएँ


सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए


यह योजना सभी श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए है, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों। इसका उद्देश्य समाज के  हर वर्ग के लोगों को गौ पालन के प्रति प्रोत्साहित करना है।


कृषि भूमि की आवश्यकता


योजना के अंतर्गत लाभार्थी के पास कम से कम 1 एकड़ कृषि भूमि होनी चाहिए, जो 5 गायों के पालन के लिए  आवश्यक है। यदि गायों की संख्या बढ़ती है, तो कृषि भूमि की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी।


दूध मार्ग का प्रावधान


दूध मार्ग का कार्यान्वयन प्राथमिकता पर किया जाएगा ताकि उत्पादित दूध का उचित विपणन और वितरण हो  सके।


योजना की लागत और लाभ


योजना इकाई लागत


इस योजना के तहत पशु मालिक न्यूनतम 5 या अधिक गायों के लिए योजना स्वीकृत करवा सकते हैं। योजना  की अधिकतम लागत राशि 10.00 लाख रुपये तक हो सकती है।


बैंक ऋण और मार्जिन मनी सहायता


योजना लागत का 75 प्रतिशत बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा और शेष राशि मार्जिन  मनी सहायता (Margin Money Assistance) और लाभार्थी के अपने योगदान के रूप में व्यवस्थित  की जाएगी।


ब्याज की प्रतिपूर्ति


बैंक से प्राप्त ऋण पर 75 प्रतिशत इकाई लागत (Plan Unit Cost) या 5 प्रतिशत प्रति  वर्ष (अधिकतम  25,000 रुपये  प्रति वर्ष) की दर से ब्याज की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा 7 वर्षों तक की जाएगी। 5 प्रतिशत से  अधिक ब्याज दर पर शेष ब्याज की प्रतिपूर्ति लाभार्थी स्वयं करेगा।


मार्जिन मनी समर्थन


  1. सामान्य वर्ग (General Category) के लिए परियोजना लागत का 25% (अधिकतम 1.50 लाख  रुपये तक)

  2. एस.सी/एस.टी (SC/ST) के लिए परियोजना लागत का 33% (अधिकतम 2.00 लाख रुपये तक)


योजना के लिए पात्रता


यह योजना सभी पंजीकृत गौशालाओं, गैर सरकारी संगठनों, और व्यक्तियों के लिए है जो गायों के मालिक हैं।योजना केवल उन देशी गायों पर लागू होती है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।


योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़


  1. आधार कार्ड

  2. भूमि दस्तावेज़

  3. बैंक विवरण


योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया


आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है और इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं:


  1. ग्राम सभा में लाभार्थियों की स्वीकृति।

  2. जनपद पंचायत की बैठक में ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत लाभार्थियों की स्वीकृति।

  3. जनपद पंचायत की स्वीकृति के बाद, जिला पशुपालन विभाग के उप निदेशक द्वारा बैंक को स्वीकृत  मामले को भेजा जाएगा।


आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। यह योजना न केवल गायों की संख्या बढ़ाने में सहायक है, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति को  भी मजबूत करती है। 


योजना के लाभ, पात्रता, और आवेदन प्रक्रिया को समझकर, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकते हैं  और गायों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं।


आपको सूचित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी केवल ज्ञान के उद्देश्य से दी गयी है।

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